हल्द्वानी-(बड़ी खबर) कोविड 19 महामारी में दायित्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से ना करने पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने लालकुआं तहसील के राजस्व उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये उन्हे तहसील कालाढूगी में किया सम्बद्व।

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हल्द्वानी – कानूनगो रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति के बाद की गई तैनाती स्थल पर योगदान ना करने उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने तथा कोविड 19 महामारी में दायित्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से ना करने के कारण जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने लालकुआं तहसील के राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) इकबाल अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये उन्हे तहसील कालाढूगी में सम्बद्व कर दिया है।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन केएस टोलिया की ओर से जारी निलंबन आदेश मे कहा गया है कि इकबाल को रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर पदोन्नति की गई है तथा आदेशित किया है कि वह तत्काल रजिस्टार कानूनगो पद पर तहसील नैनीताल में योगदान प्रस्तुत करें तथा अपना कार्यभार उप राजस्व निरीक्षक मोटाहल्दू श्रीमती सुनीता जोशी को दे देें तथा नवीनतम तैनाती स्थल पर योगदान करें। इस आदेश के क्रम में तहसीलदार द्वारा कार्यमुक्ति आदेश तहसील अनुसेवक के माध्यम से इकबाल को तामील कराने भेजा गया, तो उन्होने आदेश लेने से इनकार कर दिया तथा 26 अक्टूबर से 01 नवम्बर तक की अवधि का चिकित्सा अवकाश प्रार्थना पत्र जिला कार्यालय नैनीताल को प्रेषित कर दिया। श्री इकबाल द्वारा हाथीखाल का कार्यभार ना देने तथा नई तैनाती पर योगदान ना करने से कई शासकीय कार्य बूरी तरह प्रभावित हुये है तथा उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना भी हुई है।
जारी आदेश मे अपर जिलाधिकारी श्री टोलिया ने कहा है कि वर्तमान में कोविड 19 वैश्विक महामारी है जिसके बचाव एवं रोकथाम के कार्य गतिमान हैं ऐसे में आरोपित पटवारी कृत्य आपत्तिजनक तथा श्री इकबाल द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हुये श्रीमती सुनीता जोशी को अपने पटल का कार्यभार ना दिये जाने से राजकीय कार्यो मे व्यवधान उत्पन्न हुआ है साथ ही मीडिया मे उच्चाधिकारियों के निमित्त टिप्पणी करना भी कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का स्पष्ट उल्लंघन है।

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इन सभी तथ्यों को संज्ञान मे लेते हुये राजस्व उपनिरीक्षक इकबाल अहमद को जिलाधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा उन्हे तहसील कालाढूगी मे सम्बद्व किया गया है।

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