बड़ी खबर-सहकारिता विभाग से आ रही बड़ी खबर,सभी कर्मियों के अटैचमेंट किए निरस्त,देखिए आदेश की कॉपी।।

ख़बर शेयर करें -

बड़ी खबर-सहकारिता विभाग से आ रही बड़ी खबर,सभी कर्मियों के अटैचमेंट किए निरस्त,देखिए आदेश की कॉपी।।

उत्तराखंड राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ सहकारिता विभाग में लंबे समय से मुख्यालयों और मैदानों में अटैचमेंट पर कार्य कर रहे सहकारिता कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त हो गया है।

मंगलवार देर शाम निबंधक सहकारी समितियां आलोक पांडे के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है इस आदेश के बाद लगभग 40 से अधिक कर्मचारी अपने मूल तैनाती स्थलों में चले जाएंगे।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी: महिला ऐच्छिक ब्यूरो ने 7 प्रकरणों की काउंसलिंग, 5 मामलों में मुकदमा दर्ज

एक के बाद एक सहकारिता मंत्री के द्वारा सहकारिता विभाग में कठोर निर्णय लेने से पूरे सहकारिता महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

आदेश निकलने के बाद से ही सभी अपने अटैचमेंट को बरकरार रखने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं इसके साथ ही निबंधक सहकारी समितियां आलोक कुमार पांडे ने इस संबंध में सभी जनपदों मंडलीय कार्यालय वह विभिन्न शीर्ष सहकारी संस्थाओं को आदेश जारी किए हैं।

सभी जिला सहायक निबंधक सहकारी निरीक्षक वर्ग 1 तथा वर्ग 2 की नवीन तैनाती ब्लॉक और तहसील स्तर पर की जाए साथ ही आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बिना निबंधक की अनुमति के भविष्य में किसी भी कार्मिक का समृद्धिकरण न किया जाए।

यह भी पढ़ें 👉  ग्रामीणों का राशन अटका, जांच के दौरान डीलर और निरीक्षक के बीच हाथापाई

मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा के कार्यालय पत्र संख्या 1149/ मंत्री / बी०आई०पी० सह० / चि०स्वा0/ 2022 / दिनांक 17.06.2020 के निर्देशों के क्रम में समस्त जनपदों / मण्डलीय कार्यालयों एवं विभिन्न शीर्ष सहकारी / अन्य संस्थाओं में सम्बद्ध कार्मिकों का सम्बद्धीकरण जो किसी भी स्तर से किया गया हो, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: चाय की दुकान में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, 2 गंभीर रूप से घायल

समस्त जिला सहायक निबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के अर्न्तगत कार्यरत सहकारी निरीक्षक वर्ग -1 एवं वर्ग -2 की नवीन तैनाती विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर करना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से एक सप्ताह के अर्न्तगत अवगत करायें। भविष्य में किसी भी कार्मिक का सम्बद्धीकरण अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के बिना न किया जाये।

Ad_RCHMCT