उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने देर शाम अधिकारिक रूप से आरक्षण सूची जारी कर दी, जिसमें यह तय किया गया है कि किस जिले में कौन-सा पद किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, आरक्षण प्रक्रिया संविधान के प्रावधानों और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप पूरी की गई है। सूची में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों का स्पष्ट विवरण दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, कई जिलों में इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या में इजाफा किया गया है, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, सामाजिक समरसता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरक्षण का संतुलन कायम रखने की कोशिश की गई है।



