बड़ी खबर-(हल्द्वानी) जिले मे इस दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश,आदेश जारी

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-2034/XXV-32/2024 दिनांक 02 अप्रैल, 2024 के साथ संलग्न उत्तराखण्ड शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, की विज्ञप्ति/विवधि संख्या-477/X00(15)G/24 यूओ. 01 (सा.)/2011 दिनांक 02 अप्रैल, 2024 के द्वारा निगोशिएबल इन्स्ट्मेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्त संख्या-20/25-56-44-1 दिनांक-08-06-1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ली जा सकती है, के तहत भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा के सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु घोषित मतदान की तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को प्रदेश में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरी / मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों हेतु सार्वजनिक अवकाश किया गया है।

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अतः भारत सरकार की विज्ञप्त संख्या-20/25-56-पय-1 दिनांक-08-06-1957 के अनुसार जनपद नैनीताल में लोक सभा के सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु घोषित मतदान की तिथि दिनांक-19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों में कार्यरत मजदूरों हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।