BREAKING NEWS-COVID Restrictions का नया आदेश जारी,मिली भारी छूट देखिये नयी SOP।।

ख़बर शेयर करें -

देहरादून – कोविड- 19 के संक्रमण के नियत्रंण हेतु ‘COVID Restrictions’ (दिनांक 02 से 20 नवम्बर, 2021 ) में संशोधन के सम्बन्ध में।

पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश संख्या: 638 / USDMA/792 (2020), दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए थे, इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या: 40-3/ 2020-DM-I (A) दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 के प्रावधानों (संलग्न – Appendix-01) का संज्ञान लेते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ ‘COVID- Restrictions’ संख्या – 3, 7, 8, 20 (ii, iii,vi एवं vii) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है के प्रस्तर

यह भी पढ़ें 👉  बड़ी खबर-राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कई अहम घोषणाएं,पढ़े

प्रस्तर- 3

COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए ‘COVID Restrictions’ अवधि में विवाह समारोह में 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोविङ प्रोटोकॉल के तहत सम्मिलित होने की अनुमति है।

प्रस्तर – 7

राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रस्तर-8

समस्त सामाजिक / राजनीतिक मनोरंजन सांस्कृतिक / धार्मिक समारोह / other gatherings and large congregation का आयोजन 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

यह भी पढ़ें 👉  यहां डीएम को औचक निरीक्षण में मिले कई अधिकारी व कर्मचारी, कार्यवाही के निर्देश  

प्रस्तर- 20

वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

ii. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क थियेटर ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

iii. राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान सभी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को खेल विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोला जायेगा।

होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों :

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यवासियों से किए नौ आग्रह

vi. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 100 प्रतिशत क्षमता के साथ Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

vii. होटलों में स्थित Conferance Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID

Protocol का अनुपालन के साथ 100 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति है।

अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

(डॉ० सुखबीर सिंह सन्धु)

मुख्य सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Happy Diwali
Happy Diwali
Happy Diwali
Shubh Diwali