रेलवे ट्रैक बाधित करने और पुलिस पर पथराव का मामला
2015 के मामले में एक आंदोलनकारी की मौत हुई थी
Breaking News. उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. मत्स्य पालन मंत्री के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट ने पुलिस को मंत्री को 10 अगस्त को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री को बार-बार कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा था, लेकिन वे हाजिर नहीं हो रहे थे.
क्या है मामला
दरअसल यह मामला 7 जून 2015 का है। सहजनवां के कसरवल में सरकारी नौकरियों में निषादों को पांच फीसदी आरक्षण देने की मांग पर धरना-प्रदर्शन और रेल चक्का जाम करने का कार्यक्रम था। प्रदेश के अलग-अलग जिले से हजारों की संख्या में निषाद कसरवल पहुंच गए और रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर पथराव हो गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले व रबर बुलेट के इस्तेमाल के साथ ही लाठीचार्ज कर दिया। कई राउंड गोलियां चलने से कई लोग घायल हुए और इटावा निवासी अखिलेश निषाद की मौत हो गई।
डॉक्टर संजय निषाद समेत 36 पर दर्ज है मुकदमा
तत्कालीन सहजनवां थानेदार श्यामलाल यादव ने डॉक्टर संजय निषाद समेत 36 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
मामले में डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) जगन्नाथ की कोर्ट ने शाहपुर पुलिस को संजय निषाद को 10 अगस्त को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे निषाद
केस दर्ज होने के बाद से संजय निषाद जमानत पर चल रहे थे, लेकिन कोर्ट से बार-बार नोटिस मिलने के बाद भी हाजिर नहीं हुए। ऐसे में कोर्ट ने संजय निषाद के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर एसओ शाहपुर को निर्देशित किया कि 10 अगस्त को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए।