जनसुरक्षा पर फोकसः बनभूलपुरा के अपराधियों को झटका, पाँचों का हथियार अब गैरकानूनी!

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उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल मुख्यालय में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर पाँच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।

प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आज़ाद नगर निवासी साजिद नबी पुत्र रहमत नबी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत तीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं लाइन नंबर 18, बनभूलपुरा निवासी मो. उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन मामले पंजीकृत हैं।

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इसी क्रम में लाइन नंबर 6, आज़ाद नगर निवासी मो. गुफरान पुत्र मो. हाजी के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। लाइन नंबर 10, आज़ाद नगर निवासी शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन के विरुद्ध भी इन्हीं धाराओं में तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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इसके अलावा लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा निवासी मो. जहीर पुत्र खालिद हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है।

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इन सभी तथ्यों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने जनहित और सार्वजनिक शांति को ध्यान में रखते हुए संबंधित व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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