हरिद्वार की ग्राम पंचायतों के आरक्षण के लिए अंतरिम संस्तुति

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एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष ने सीएम को सौंपा प्रथम प्रतिवेदन
ग्राम पंचायत, जिपं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के आरक्षण के लिए की संस्तुति

उत्तराखंड के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रह्म सिंह वर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में प्रथम प्रतिवेदन मुख्यमंत्री को सौंपा। समर्पित आयोग ने हरिद्वार जनपद के परिप्रेक्ष्य में अंतरिम संस्तुति की है, जो अंतिम प्रतिवेदन के अधीन होगी।

क्या है अंतरिम प्रतिवेदन में
आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन में जनपद हरिद्वार में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कुल 171 (54.13 प्रतिशत) प्रधान पदों के सापेक्ष एकल समर्पित आयोग द्वारा कुल 69 (22.03 प्रतिशत) पदों की संस्तुति की है। हरिद्वार में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कुल 3 (54.13 प्रतिशत) प्रमुख पदों के सापेक्ष एकल समर्पित आयोग द्वारा कुल 1 (16.66 प्रतिशत) पद की संस्तुति की है।

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जिपं अध्यक्ष पद के आरक्षण के संबंध में संस्तुति नहीं
ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया राज्य के अन्य 12 जनपदों में पूर्ण न होने के कारण जनपद हरिद्वार में अध्यक्ष जिला पंचायत पद के आरक्षण के सम्बन्ध में आयोग द्वारा कोई संस्तुति नहीं की गई है।

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ओबीसी के लिए 362 ग्राम पंचायत वार्ड आरक्षित
जनपद हरिद्वार में अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 362 ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड) आरक्षित किये गये हैं। कतिपय ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक होने के कारण एकल समर्पित आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 281 सदस्य (वार्ड) आरक्षित किये जाने की संस्तुति की है, जो कि 14 प्रतिशत से अधिक नहीं है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का समग्र आरक्षण अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत है।

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छह जिपं सदस्य और 27 बीडीसी सदस्य obc के लिए
जनपद हरिद्वार में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कुल 27 क्षेत्र पंचायत सदस्य (वार्ड) के सापेक्ष एकल समर्पित आयोग द्वारा कुल 27 सदस्य ( वार्ड) आरक्षित किये जाने की संस्तुति की है, जो कि 14 प्रतिशत से अधिक नहीं है। जनपद हरिद्वार में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कुल 6 जिला पंचायत सदस्य (वार्ड) के सापेक्ष एकल समर्पित आयोग द्वारा कुल 6 सदस्य ( वार्ड) आरक्षित किये जाने की संस्तुति की है, जो कि 14 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

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