एससीएसटी एक्ट में मां के साथ नाबालिग बच्चे को भी जाना पड़ा जेल

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नई टिहरी। कॉर्बेट हलचल

थाना मुनिकीरेती में भूमि विवाद मामले में पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में पेश की। पुलिस ने चार्ज शीट में कई दस्तावेज पेश किए। जिसके बाद आरोपी महिला ने इसे साजिश करार देते हुए बरी की गुहार लगाई। 6 जनवरी को जिला जज योगेश कुमार गुप्ता ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ चार्जशीट में पर्याप्त सबूत हैं।

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लिहाजा उसे जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल करना होगा, लेकिन आरोपी महिला ने जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं किया। जिसके बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। अब मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि मामला मुनिकीरेती थाने का है।

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जिसमें भूमि विवाद के तहत पुलिस ने 323, 354, 392, 506, एससी/एसटी में मुकदमा दर्ज किया। लेकिन आरोपी ने इसे पुलिस की साजिश करार देते हुए धारा 227 में उसे बरी करने की अपील की। जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल न करने पर उसे जेल भेजा है। बताया जा रहा है कि महिला के साथ उसका नाबालिग बच्चा भी जेल गया है। महिला के अनुसार उसका नाबालिग बच्चा घर में उसके अलावा किसी अन्य के साथ नहीं रह सकता है। इसलिए उसे भी अपने साथ जेल ले गई है।

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