सरकारी भुगतान न देने पर हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सहित चार को नोटिस

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हाईकोर्ट समाचार..….


नैनीताल। कॉर्बेट हलचल
हाईकोर्ट ने हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी सहित तीन अन्य के द्वारा जिला पंचायत का करोड़ों रुपये का भुगतान अभी तक नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने सविता चौधरी, कुसुम, विजयपाल व मोहम्मद ताहिर को नोटिस जारी किया है। वहीं सरकार से भी 13 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है।

मामले के अनुसार मंगलौर निवासी अमित कुमार ने जनहित याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया कि बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष व तीन अन्य ने अपने पद का दुरुपयोग कर जिला पंचायत हरिद्वार में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमिताएं कीं। जिसकी जांच कमिश्नर गढ़वाल मंडल द्वारा की गई, जो सही पाई गई।

इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष को बर्खास्त कर पांच वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया। अध्यक्ष से छह करोड़ आठ लाख सैंतीस हजार छह सौ छियत्तर रुपये वसूलने के आदेश हुए। वहीं कुसुम, विजयपाल व मोहम्मद ताहिर से तीन करोड़ चौतीस लाख बहत्तर हजार एक सौ अठत्तर रुपये वसूलने के आदेश दिए गए।

लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने वसूली नहीं की है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इनसे उक्त धनराशि वसूली जाए और इनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। जे

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