रामनगर जी०पी०पी०इण्टर कालेज के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड की सिंगल बेंच द्वारा दिये गये सी०बी०आई० जाँच के आदेश माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने रद्द कर दिये।
यह जानकारी देते हुये विद्यालय प्रबन्धक शरद जिन्दल ने बताया कि वर्ष 2018 में माननीय उच्च न्यायालय के सिंगल जज बेंच में न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह ने 09-05-2018 को विद्यालय के खिलाफ सी०बी०आई० जाँच के आदेश दिये थे। जिसके खिलाफ विद्यालय ने माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच में अपील करी जिस पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के0एम0जोसेफ व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की बेंच ने दिनांक 01-06-2018 को स्थगन आदेश दिया था।
श्री जिन्दल ने बताया कि विगत 19-12-2022 को माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच में के उपरान्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी तथा न्यायमूर्ति आर०सी०खुल्बे की बेंच ने सिंगल बेंच के 09-05-2018 के सी०बी०आई० जाँच के आदेश को रद्द कर दिया। प्रबन्ध समिति की तरफ से विद्वान अधिवक्ता सी०के०शर्मा ने पैरवी की।