रामनगर-(बिग ब्रेकिंग) स्टोन क्रेशर और रिसोर्ट व्यवसायी से अभद्रता के मामले मे SSP ने किया उप निरीक्षक को निलंबित,पढिये आदेश

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चन्द्रशेखर जोशी

रामनगर:-गुरुवार को रात्री मे एक व्यवसायी और पुलिस उप निरीक्षक मे कहासुनी होने के बाद व्यापारी के साथ अभद्रता होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड कर दिया है।

उ०नि०ना०पु० नीरज चौहान थाना कोतवाली, रामनगर को निम्नलिखित आरोप के सम्बन्ध में एतद् द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है :-

दिनांक 01-12-2022 को समय सांय 07:05 बजे ऋषि सचदेवा पुत्र मनोज कुमार सचदेवा, नि०- मौहल्ला मोतीमहल बम्बाधेर रामनगर से दुर्व्यवहार / अभद्रता किये जाने पर घटना को लेकर स्थानीय जनता में आकोश उत्पन्न होने के आरोप में “।

  1. निलम्बन की अवधि में उ०नि०ना०पु० नीरज चौहान वित्तीय नियम संग्रह खण्ड – 2. भाग – 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा।
    1. किन्तु ऐसे कार्मिक को जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।
  2. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब उ०नि०ना०पु० नीरज चौहान इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, वह किसी अन्य सेयायोजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।
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4.उ०नि०ना०पु० नीरज चौहान नियमानुसार पुलिस लाइन्स, नैनीताल में रहेगें।

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