सीबीआई जांच की याचिका रद्द होने से नाखुश अंकिता के पिता बोले- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

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देहरादून। कॉर्बेट हलचल

अंकिता भंडारी के पिता ने बेटी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की याचिका हाईकोर्ट से रद्द होने पर नाखुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि वह हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। अंकिता के पिता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में सशक्त पैरवी के लिए अजय पंत को अधिवक्ता नियुक्त किया है।

अंकिता भंडारी के पिता। फाइल फोटो

अंकिता भंडारी के पिता ने बेटी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की याचिका हाईकोर्ट से रद्द होने पर नाखुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि वह हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। अंकिता के पिता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में सशक्त पैरवी के लिए अजय पंत को अधिवक्ता नियुक्त किया है।

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अंकिता के पिता ने बताया अभियुक्तों द्वारा नार्को टेस्ट से मना करने पर वह न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में अधिवक्ता नियुक्त करने जा रहे हैं। जिससे मामले की सही तरीके से पैरवी हो सके। बता दें, अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों ने नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया है। पुलकित और सौरभ ने टेस्ट के लिए दिए गए सहमति पत्र वापस ले लिए हैं, अंकित ने भी असहमति जताई है। अब तीनों आरोपी वकील के जरिये बताएंगे कि वे नार्को टेस्ट कराएंगे या नहीं।

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बचाव पक्ष ने टेस्ट कराने की वजहों को भी स्पष्ट कराने की अपील अदालत से की है। अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तारीख तय की है। दरअसल, 12 दिसंबर को पुलकित और सौरभ ने नार्को टेस्ट के लिए जेलर के माध्यम से सहमति जता दी थी। लेकिन, अंकित ने 10 दिन का समय मांगा था। इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए 22 दिसंबर का दिन तय किया था। सुनवाई से पहले ही इस मामले में नया मोड़ आ गया।