फैसला : नाबालिग का अपहरण और दरिंदगी करने वाले को 20 साल की कठोर सजा

ख़बर शेयर करें -

रुड़की। कॉर्बेट हलचल

नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड से 45 हजार रुपये प्रतिकर के तौर पर पीड़िता को दिए जाएंगे। अर्थदंड नहीं भुगतने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह भी पढ़ें 👉  बनभूलपुरा हिंसा में फईम की मौत मामले में हाईकोर्ट ने हर महीने मांगी जांच रिपोर्ट

शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने जानकारी दी कि 24 मई 2021 को कलियर क्षेत्र से 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी थी। कुछ समय बाद किशोरी को बरामद कर मेडिकल के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था। जबकि फरमान उर्फ चांद रजा उर्फ भूरा पुत्र वाहिद भूरिया निवासी वार्ड नम्बर 8 तकियाखाडी मोहल्ला थाना नहटौर ईदगाह के पास बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

यह भी पढ़ें 👉  बनभूलपुरा हिंसा में फईम की मौत मामले में हाईकोर्ट ने हर महीने मांगी जांच रिपोर्ट

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने सबूतों और गवाहों के मद्देनजर फैसला सुनाया। दोषी को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई गई। जबकि पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगा। अर्थदंड में से 45 हजार रुपये प्रतिकर के तौर पर पीड़िता को दिए जाएंगे। जबकि अर्थदंड नहीं भुगतने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Ad_RCHMCT