उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, विशेष याचिका खारिज

ख़बर शेयर करें -

देहरादून। कॉर्बेट हलचल

उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के बर्खास्तगी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। कोर्ट ने कर्मचारियों की विशेष याचिका को निरस्त कर दिया। बता दें कि इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने भी विधानसभा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया था।

यह भी पढ़ें 👉  बड़ी खबर- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को जारी किया अवमानना नोटिस

स्पीकर ने आभार जताया
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला उत्तराखंड के युवाओं की जीत है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि कठोर निर्णय है, लेकिन युवाओं की भलाई के लिए मैं ये निर्णय लेने से पीछे नहीं हटूंगी। उन्होंने इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। 

यह भी पढ़ें 👉  बड़ी खबर-उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग 'समूह-ग) सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा-2024 को लेकर अपडेट, पढ़े

सीएम ने की थी पहल
विधानसभा में बैकडोर एंट्री पर लगे कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल के बाद हुई थी। कार्रवाई के लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध किया था। जांच के बाद कर्मियों को हटाने की फाइल आते ही उन्होंने अनुमोदन दे दिया था। 

यह भी पढ़ें 👉  बड़ी खबर- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को जारी किया अवमानना नोटिस

228 कर्मियों को किया था बर्खास्त
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने पूर्व प्रमुख सचिव डीके कोटिया की अध्यक्षता में बनाई समिति की सिफारिशों के आधार पर 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था।

Happy Diwali
Happy Diwali
Happy Diwali
Shubh Diwali