रामनगर – वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा निश्चित समय के उपरान्त लॉकडाउन/कर्फ्यू लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। जिससे राज्य/जनपदो/क्षेत्रों मे कोरोना महामारी के कारण बढ़ती जनहानि को रोका जा सके।
इसके उपरांत भी आज दिनांक 1 मई 2021 को कोतवाली रामनगर क्षेत्र अंतर्गत 04 दुकानदारों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन एवं कोविड़ अनुरूप व्यवहार ना अपनाते हुए अपने प्रतिष्ठानों मे अत्यधिक संख्या में भीड़-भाड़ मे सामान क्रय-विक्रय कर कोरोना महामारी को जानबूझकर बढ़ावा देना पाया गया। जिनके विरुद्ध कोतवाली रामनगर में एफ.आई.आर. नंबर 256,257,258,259/2021, धारा-188, 269 आई.पी.सी. 51(B) आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं 3(1) महामारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।वहीं प्रभारी निरीक्षक अबुल कलाम ने बताया की सभी लोगों से बार-बार अपील की जा रही है की सरकार की गाइडलाइन का पालन करो।आगे भी जो पालन नहीं करेगा उसके ऊपर भी कार्यवाही की जायेगी।


