हल्द्वानी हिंसा मामले में 22 और आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत

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 हल्द्वानी हिंसा मामले में मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 22 और आरोपियों को जमानत दे दी है। इससे पहले 57 आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने 7 मार्च को मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब जारी किया गया।

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इस फैसले से आरोपियों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर, जमीयत उलेमा हल्द्वानी की लोकल बॉडी इस मामले में लगातार प्रयासरत थी। जिलाध्यक्ष जमीयत उलेमा ए हिन्द नैनीताल, मौलाना मुकीम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट नित्या रामा कृष्णन की अगुवाई में नैनीताल हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी। उन्होंने कहा, “रमजान के पाक महीने की बरकत और अल्लाह के करम से 22 आरोपियों की जमानत मंजूर हो गई है।”

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मौलाना मुकीम ने आगे बताया कि बाकी आरोपियों की जमानत के लिए कानूनी प्रक्रिया जारी है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही राहत मिलेगी। हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 57 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। जमीयत उलेमा की कानूनी टीम लगातार आरोपियों के पक्ष को अदालत के समक्ष मजबूती से रख रही है, जिससे न्याय का रास्ता खुल रहा है।