समस्त सार्वजनिक उपक्रम / निगम के प्रशासनिक विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन । औद्योगिक विकास अनुभाग-02 (साठउठब्यू०) देहरादून 12 मार्च 2024 विषयः- सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपक्रमो के कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ते कर 01 जुलाई, 2023 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान। महोदय
कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्त (बै०आ०-सा०नि०) अनुभाग-07 के कार्यालय, ज्ञाप संख्या-182100/XXVII(7)/E-22807/2022, दिनाक 13 जनवरी, 2024 द्वारा राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यु०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदचारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शतों एवं प्रतिबन्धो के अधीन दिनाक 01.07.2023 से मूल वेतन में अनुमन्य मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर 42% को बढ़ाकर 48 % प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त कार्यालय ज्ञाप निकाय/उपक्रम में कार्यरत कार्मिको को भी उक्तानुसार मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्तानुसार दरो पर गहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बना में यथाप्रकिया स्वयं निर्णय लिये जाने हेतु सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग को अधिकृत किया गया है।
2- अतः वित्त विभाग के उपरोक्त कार्यालय झाप के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, सातवें वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपक्रमों के कार्मिकों के लिए संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सार्वजनिक निकाय/उपक्रम की वित्तीय