देहरादून-निदेशालय,कर्मचारी राज्य बीमा योजना,श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत आच्छादित बीमांकितों एवं उनके आश्रितों को द्वितीयक स्तरीय चिकित्सकीय सुविधायें प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से नगद रहित योजना के तहत निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन निजी चिकित्सा संस्थानों को अनुबन्धित किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुबन्धित चिकित्सा संस्थानों के द्वारा यू.टी.आई. पोर्टल पर जमा किये गये देयकों की समीक्षा उपरांत संज्ञान में आया है कि कतिपय अनुबन्धित चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में भली के मामलों में आने वाले उपचार का व्यय सामान्य से कहीं अधिक है,जिनका विवरण निम्नवत् हैः-
चिकित्सा संस्थानों को तत्काल प्रभाव से अग्रेत्तर आदेशों तक निलंबित किया जाता है। साथ ही उनको चिकित्सा संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में अपना पक्ष एक माह के भीतर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
सम्बन्धित चिकित्सा संस्थानों में पूर्व से चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे भर्ती मरीजों का उपचार यधावत जारी रहेगा।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।