बॉक्सिंग सिखाने के दौरान छात्रा से अश्लील हरकतें करने वाले कोच को कोर्ट ने सुनाई सजा

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रूद्रपुर। नाबालिग खिलाड़ी के साथ अश्लील हरकतें करने वाले बॉक्सिंग कोच को पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।

विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि काशीपुर स्थित साईं स्टेडियम में डे बोर्डिंग की नाबालिग छात्रा बॉक्सिंग सीखने जाती थी। आरोप था कि वहां तैनात बॉक्सिंग कोच हरजिंदर सिंह सन्धु किसी न किसी बहाने से छात्रा को छेड़ता था और अश्लील हरकत भी करता रहता था। 17 जुलाई 2019 को छात्रा ने घर जाकर अपने माता-पिता को सारी घटना बताई। उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण ट्रेनिंग सेंटर काशीपुर की प्रभारी ज्योति साह को सारी घटना की जानकारी दी।

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मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठित किया गया। इसमें जांच में कोच दोषी पाया गया और प्रभारी ने कोच के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में चला। यहां बुधवार को दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने हरजिंदर सिंह सन्धु को पांच वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं राज्य सरकार को पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपये देने के निर्देश दिए।