साइबर क्राइमः वर्ष 2019 में हुए मामले में एक आरोपी पर दोष सिद्घ, न्यायालय ने सुनाई यह सजा

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साईबर थाने पर कोर्ट पैरवी में नियुक्त महिला मुख्य आरक्षी का महत्वपूर्ण योगदान 

देहरादून। साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन उत्तराखण्ड पर पंजीकृत वर्ष 2019 के एक मामले में एक अभियुक्त को दोषसिद्ध पाये जाने पर न्यायालय द्वारा  दण्डित किया गया। इसमें साईबर थाने पर कोर्ट पैरवी में नियुक्त महिला मुख्य आरक्षी निर्मला चौहान का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

मुख्यमन्त्री उत्तराखण्ड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के “VISION सरलीकरण,समाधान एवं निस्तारण” के अन्तर्गत व श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड श्री अशोक कुमार के दिशा निर्देशन में साईबर धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये साईबर पीडितो को न्याय दिलाया जा रहा है। इसी क्रम में साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन उत्तराखण्ड देहरादून पर वर्ष 2019 में अक्षय कुमार साह पुत्र स्व0 प्यारे लाल साह सचिव द कूर्माचल नगर सहकारी बैक लि0 प्रधान कार्यालय नैनीताल निवासी F-4 सूर्या इन्कलेव गार्डन हाउस मल्लीताल नैनीताल द्वारा दिनांक 06.12.2019 को साईबर थाना पर उपस्थित होकर लिखित तहरीर दी गयी जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया कि अज्ञात अभियुक्तो द्वारा कूर्माचल बैक की कतिपय शाखाओं के ए0टी0एम0 से छेडखानी कर अनाधिकृत तरीके से कुल रुपये धनराशि 2,60,61,600/- रुपयो की धोखाधडी करना जिससे कूर्माचल बैक को Charge back भुगतान प्रक्रिया में कुल 4,80,40,400/- रुपयो की वित्तीय हानि होने सम्बन्ध में मु0अ0सं0 20/2019 धारा 420/120 बी भादवि व 66 आईटी एक्ट का अभियोग  पंजीकृत कराया गया था । 

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अभियोग में 1. किशन कश्यप पुत्र लालमन कश्यप निवासी न्यू विमान नगर, थाना चकेरी जनपद कानपुरशहर उ0प्र0 2. रविकान्त पुत्र सतेन्द्र यादव निवासी 627/6 न्यू विमान नगर, थाना चकेरी जनपद कानपुरशहर उ0प्र0 3. राहुल कन्नौजिया पुत्र कमलेश कन्नौजिया निवासी 351 फ्रैण्ड्स कालोनी, रामादेवी थाना चकेरी जनपद कानपुर शहर उ0प्र0 4. जीतू यादव उर्फ आनन्द यादव पुत्र  स्वरूप यादव निवासी टटियन जनाका, रामादेवी हरजेन्द्र थाना चकेरी जनपद कानपुर शहर उ0प्र0 5. आशीष कुमार उर्फ अमन कुमार पुत्र कृष्ण कुमार निवासी 295 सैंगर चौराहा, रामपुरम श्यामपुर थाना चकेरी जनपद कानपुर शहर उ0प्र0 6. रोहित कश्यप पुत्र शंकर कश्यप निवासी रामादेवी दुर्गानगर थाना चकेरी जनपद कानपुर शहर उ0प्र0

7. रवि कुमार पुत्र सुदेश कुमार निवासी रिलायन्स ऑफिस के सामने अलीमपुर थाना चकेरी जनपद कानपुर उ0प्र0 8. शिवम तिवारी पुत्र आनन्द तिवारी निवासी 49E तुलसी नगर, श्यामनगर थाना चकेरी जनपद कानपुर शहर उ0प्र0 9. कुलदीप पाल पुत्र रामवरन पाल निवासी 644/5 शिवपुरी थाना चकेरी जनपद कानपुर शहर उ0प्र0 10. मोहित कुमार कन्नौजिया पुत्र बाले प्रसाद निवासी 637 A-4, न्यू विमान नगर, थाना चकेरी जनपद कानपुर शहर उ0प्र0 11. प्रभात द्विवेदी पुत्र रवि शंकर द्विवेदी निवासी नौबस्ता कालोनी, केडी कालोनी थाना नौबस्ता जनपद कानपुर उ0प्र0

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12. सत्यार्थ मिश्रा पुत्र देवेन्द्र कुमार निवासी वजीरगंज थाना देवकाली तह0 व जनपद फैजाबाद उ0प्र0 13. निखिल चौबे पुत्र मनोज कुमार चौबे निवासी सैक्टर 94, B ब्लॉक, 124/92 थाना गोविन्दगढ़, जनपद कानपुर शहर उ0प्र0 14. मनीष कुमार पुत्र शिव भवन प्रसाद निवासी 637A 7 शिवपुरी, कच्ची बस्ती थाना चकेरी जनपद कानपुर शहर उ0प्र0 15. अनूप कुमार पुत्र सीताराम निवासी 143C पटेलनगर थाना चकेरी जनपद कानपुर शहर उ0प्र0 कुल 15 अभियुक्तों को वारण्ट बी में तलब कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया व न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भिजवाया गया था ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 उत्तराखण्ड महोदय द्वारा व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय में चल रहे सभी विचाराधीन मामलों का संज्ञान लिया गया । जिस क्रम में साईबर पुलिस स्टेशन प्रभारी निरीक्षक त्रिभुवन रौतेला द्वारा अथक प्रयास किया गया तथा साईबर थाना देहरादून (एसटीएफ) की तरफ से माननीय न्यायालय में नियुक्त पैरोकार मुख्य आरक्षी निर्मला चौहान द्वारा विगत कई वर्षों से अहम योगदान देते हुए व उनके अथक प्रयासों के फलस्वरुप माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त रवि कुमार पुत्र सुदेश कुमार निवासी रिलायन्स ऑफिस के सामने अलीमपुर थाना चकेरी जनपद कानपुर उ0प्र0 को सजा सुनाई गयी। जो कि साईबर अपराधियों के लिये एक कड़ा संदेश है।

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अभियोग में अभियुक्त रवि कुमार पुत्र सुदेश कुमार निवासी रिलायन्स ऑफिस के सामने अलीमपुर थाना चकेरी जनपद कानपुर उ0प्र0 को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देहरादून द्वारा धारा 420/120 बी भादवि में दोषसिद्ध पाये जाने पर 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5000/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, जुर्माना अदा न करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, तथा धारा 66 आईटीएक्ट में दोषसिद्ध पाये जाने पर 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5000/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, जुर्माना अदा न करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। अभियोग में अन्य 14 अभियुक्त गण जमानत पर रहते हुये लड़ाई लड़ रहे हैं।

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