बेटे की चाहत में 28 दिन की बेटी को नहर में फेंकने वाली मां को उम्रकैद की सजा

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चार साल पहले खटीमा के चकरपुर पचौरिया में हुई थी वारदात

खटीमा। कॉर्बेट हलचल

तीन साल पहले बेटे की चाहत में 28 दिन की मासूम को नहर में फेंककर जान लेने वाली महिला को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले को छिपाने के आरोप में उसके पति को चार साल की सजा सुनाई गई है। मां को आठ हजार और पिता को तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। 

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चकरपुर पचौरिया का मामला
घटनाक्रम के अनुसार 16 दिसंबर 2019 को चकरपुर पचौरिया नई बस्ती गांव के विजय कुमार उर्फ गोविंद प्रसाद ने खटीमा कोतवाली में 28 दिन की बेटी प्रियांशी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि बच्ची की मां निशा बेटी के पैदा होने से निराश थी। इस कारण उसने बच्ची को लोहियाहेड पावर हाउस नहर में फेंक दिया। मामले की जानकारी जब विजय को हुई तो उसने पत्नी को  डांटा, लेकिन उसके बाद पत्नी को बचाने के लिए मामले को छिपाए रखा। बाद में गुमशुदगी दर्ज करा दी। घटना के 12वें दिन बच्ची का शव लोहियाहेड पावर हाउस की जाली में फंसा मिला। 

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16 मार्च 2020 को चार्जशीट दाखिल

यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत में चला। पुलिस ने 16 मार्च 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने नौ गवाह पेश किए।

धारा 302 और 201 में दोषी पाया

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न्यायाधीश ने बच्ची की मां निशा उर्फ नगमा को हत्या का दोषी और पिता विजय कुमार को मामले को छिपाने का दोषी पाया। अदालत ने निशा को धारा 302 व 201 में आजीवन कारावास और आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पिता विजय कुमार उर्फ गोविंद प्रसाद को धारा 201 के तहत चार साल की सजा और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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