उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू, अधिसूचना जारी

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उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद से अब सभी सरकारी भर्तियों के विज्ञापन में बदलाव किया जाएगा। इस आरक्षण के लागू होने से प्रभावित भर्तियों की विज्ञप्तियों को नए मानकों के अनुसार संशोधित किया जाएगा। 

शासन और विभिन्न विभागों से कई भर्तियों के अधियाचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, और राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजे गए हैं, लेकिन इनके विज्ञापन अभी जारी नहीं हुए हैं। अब इन सभी भर्तियों के विज्ञापन को 10 प्रतिशत राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण के साथ संशोधित किया जाएगा। जिन भर्तियों के अधियाचन अभी आयोगों को नहीं भेजे गए हैं, उन्हें भी इसी आरक्षण के साथ भेजा जाएगा। 

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कार्मिक विभाग विशेष रूप से लोअर पीसीएस भर्ती के अधियाचन में ये बदलाव करेगा और आयोग को संशोधित अधियाचन ही भेजेगा। इसके अलावा, अन्य सभी भर्तियों को भी इसी आरक्षण के मानकों के अनुसार संपादित किया जाएगा।

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राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने रविवार को क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद विधायी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी, जिससे अब प्रदेश के चिह्नित आंदोलनकारियों के आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा।