देहरादून – अब शासन द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत नर्सिंग संवर्ग के अराजपत्रित कर्मियों का वर्तमान पद नाम के स्थान पर नवीन पदनाम में तत्काल प्रभाव से परिवर्तन किए जाने की स्वीकृति दी है।
सचिव प्रभारी डॉ पंकज कुमार पांडे के द्वारा जारी आदेश के अनुसार पदनाम परिवर्तन के उपरांत उक्त पदों के वेतनमान भक्तों एवं सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।इस तरह अब वर्तमान पदनाम उपचारिका एवं उपचारक को नवीन पदनाम के आधार पर नर्सिंग अधिकारी के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा सिस्टर एवं वार्ड मास्टर को भी वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के रूप में यह पदनाम कार्य करने लगेगा।