11 साल की बेटी से रेप, आरोपी पिता को मिली कठोर सजा

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उत्तराखंड में रिश्तों को कलंकि‌त कर देने वाला मामला सामने आया है। कलयुगी पिता ने अपनी 11 वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं मुंह बंद रखने के लिए डराया धमकाया। मामले में आरोपी पिता को 20 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

अपर जिला जज (एफटीएससी) चंद्रमणि राय की अदालत ने तीन साल की सुनवाई और जांच के बाद यह फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि यह मामला 27 फरवरी 2023 को कनखल थाना क्षेत्र में सामने आया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी पिता ने आठ–नौ साल की उम्र से लगातार उसके साथ दुराचार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

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पीड़िता ने अपने पिता के साथ हुई बातचीत की मोबाइल रिकॉर्डिंग कर ली, जो कोर्ट में निर्णायक सबूत बनी। रिकॉर्डिंग की पुष्टि सीएफएसएल प्रयोगशाला ने की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की। अदालत में छह गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कैद और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न होने पर तीन माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि पीड़ित बच्ची को चार लाख रुपये का मुआवजा एक माह में दिया जाए। निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिलाधिकारी को भेजकर उचित प्रतिकर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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