राज्य सरकार ने दो दिन पूर्व की गाईड लाइन मे थोड़ा परिवर्तन किया है राज्य सरकार ने बिन्दु संख्या 13 मे परिवर्तन किया है।
माननीय उच्च न्यायालय के चारधाम यात्रा के संबंध में आदेश दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा जारी ‘COVID Restrictions’ आदेश संख्या: 594 / USDMA/792 (2020), दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 ‘COVID Restrictions के बिन्दु संख्या 13 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :
बिन्दु संख्या. – 13: चारधाम यात्रा
i. संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग द्वारा चारधाम यात्रा के लिए जारी मानक प्रचलन विधि शासनादेश संख्या – 633 / VI / 21-83 (5) / 2021 दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 के अनुसार चारधाम यात्रा का संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
ii. जो श्रद्धालु चारधाम मंदिरों में दर्शन की इच्छा रखते है, उन श्रद्धालुओं को स्मार्ट सिटी के अधिकारिक वेबसाइट http://smartcitvdehradun.uk.gov.in में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के दौरान जनरेट होने वाले ई-पास के द्वारा ही उत्तराखण्ड राज्य में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति होगी। उत्तराखण्ड के निवासियों को चारधाम के दर्शन के लिए स्मार्ट सिटी के अधिकारिक वेब पोर्टल पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
सभी तीर्थ यात्रियों / श्रद्धालुओं द्वारा COVID वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरांत का प्रमाण-पत्र एवं स्मार्ट सिटी के अधिकारिक वेबसाइट http://smartcitydehradun.uk.gov.in में पंजीकरण का प्रमाण दिखाने केबाद ही चार धाम यात्रा की अनुमति प्रदान की जायेगी। ऐसे यात्रियों / श्रद्धालुओं जिनके द्वारा कोविड वैक्सीन की एक अथवा कोई डोज नहीं लगवाई गयी हो, उन सभी को यात्रा की तिथि से अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/True Nat/ CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिर्पोट के साथ उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी की अधिकारिक वेबसाइट में पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही यात्रा / दर्शन के लिए अनुमति होगी।
iv. जिला प्रशासन एवं देवस्थानम बोर्ड द्वारा मन्दिर में ( यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ) दर्शन के दौरान यात्रियों / श्रद्धालुओं द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं भीड़ नियंत्रण के लिए संबंधित पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की जायेंगी।
V. पूर्व में जारी आदेश संख्या 594/USDMA / 792(2020), दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 में शेष दिशानिर्देश यथावत रहेंगे।
अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।


