मुख्य विकास अधिकारी,टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या 1/2351/2024 दिनांक 25 जून, 2024 के द्वारा अवगत कराये गये तथ्यों के अनुसार श्री देवी प्रसाद चमोली, सहायक खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जाखणीधार, जनपद टिहरी द्वारा दिनांक 24.06.2024 को सांय 7.30 बजे स्थान बौराड़ी नई टिहरी द्वारा अपने निजी वाहन से दुर्घटना घटित हुई जिसमें तीन व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी, के क्रम में श्री देवी प्रसाद चमोली को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 के बिन्दु संख्या-4 (2) में उल्लिखित प्राविधान (नैतिक अधमता एवं आपराधिक आरोप) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। 2- निलम्बन की अवधि में श्री देवी प्रसाद चमोली, सहायक खण्ड विकास अधिकारी को वित्तीय
नियम राग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय हैं. भी अनुमना होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देव नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भाता अथवा महंगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेलन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है. जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं। उपर्युक्त प्रस्तर 2 में
उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री देवी प्रसाद चमोली इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।