बड़ी खबर-(उत्तराखंड) शिक्षा विभाग में शिक्षकों के बम्पर पारस्परिक स्थानान्तरण, देखिये सूची

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कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल आदेश संख्या/सेवाए

विज्ञप्ति/पारस्परिक स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम

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संख्या-01. वर्ष 2018) की धारा-18(3) में निहित प्राविधानों तहत निम्नलिखित शिक्षकों (रा०अ०एल०टी० स्नातक वेतनक्रम) को उनके स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-05 में अंकित विद्यालय में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है। सम्बन्धित शिक्षक/ शिक्षिका आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

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