बड़ी खबर-(नैनीताल) जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद के निर्वाचन के सम्बन्ध डीएम ने जारी किया ये आदेश

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Corbetthalchal nainitalआदेश

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में अध्यक्ष, जिला पंचायत, नैनीताल के पद के निर्वाचन के सम्बन्ध में दिनाँक 14-08-2025 में दर्ज SUO MOTU PIL IN RE FREE AND FAIR ELECTIONS OF ZILA PANCHAYAT V/S STATE OF UTTARAKHAND के क्रम में मा. उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये हैं तथा दिनाँक 18 अगस्त, 2025 की अग्रिम तिथि निर्धारित है। इसके अतिरिक्त मा. आयोग के द्वारा अपने पत्र संख्या 2205 / रा.नि.आ.-2/4433/2025 दिनाँक 02 अगस्त, 2025 में Writ Petition (PIL) No. 21 of 2019 Vipul Jain Vs. State of Uttarakhand and others एवम् Writ Petition (PIL) No. 133 of 2019 Ashirvad Goswami Vs. State of Uttarakhand and another में दिनाँक 17-10-2019 को आदेश / विस्तृत दिशा-निर्देश पारित करते हुए मा. उच्च न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मा० राज्य निर्वाचन आयोग से दिशा-निर्देश के कम में उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के द्वारा पत्राचार किया गया, जिसमें कतिपय विधिक बिन्दुओं पर दिशा-निर्देश अपेक्षित हैं।

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चूँकि उत्तराखण्ड जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवम् (PIL) 21/2019 विपुल जैन बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवम् अन्य तथा Writ Petition (PIL) No. 21 of 2019 Vipul Jain Vs. State of Uttarakhand and others एवम् Writ Petition (PIL) No. 133 of 2019 Ashirvad Goswami Vs. State of Uttarakhand and another में दिनाँक 17-10-2019 के अनुपालन एवम् निर्धारित की गई व्यवस्थानुसार निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित किये जाने के निर्णय का अधिकार निर्वाचन अधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है। इसके अतिरिक्त मतदान में प्रयुक्त मतपेटी में रक्षित मतपत्रों को सुरक्षित किया जाना भी निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं सुरक्षा तथा संवेदनशीलता की दृष्टि से आवश्यक है। मतगणना एवं मतदान में तैनात कार्मिक एवं अधिकारी मतदान केन्द्र में प्रातः 09.00 बजे से अभी भी तैनात हैं जोकि सुरक्षा एवं मानवीय दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है।

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अतः मतदान प्रक्रिया की संवेदनशीलता के दृष्टिगत एवम् उत्तराखण्ड जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन) नियमावली तथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, पूर्व में स्थगित की गई मतगणना कार्यवाही की निरंतरता में, मतगणना प्रक्रिया हेतु निम्न निर्देश निर्गत किए

जाते हैं :-

1- अध्यक्ष / उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को उक्त के सम्बन्ध में सूचित करते हुए उपस्थिति के लिए सूचित किया जाए। यदि 01 घंटा प्रतीक्षा के पश्चात भी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार उपस्थित नहीं होते हैं तो संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जिला पंचायत) पूर्व में जिस चरण पर मतगणना के सम्बन्ध में कार्यवाही स्थगित हुई थी, उसी चरण से फोटोग्राफी / वीडियोग्रॉफी करवाते हुए मतों की गणना प्रारम्भ कर उसे प्रेक्षक की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे। मतगणना कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, पारदर्शिता एवं सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए की जाएगी।

2- मतगणना पूर्ण होने पर, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में परिणाम प्रपत्र तैयार किया जाएगा, जिसे गणना अभिकर्ताओं पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में नियमों के अनुसार सत्यापित, अभिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित किया जाएगा।

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3-सम्बन्धित सहायक निर्वाचन अधिकारी (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जिला पंचायत) मतगणना पूर्ण होने के उपरांत, सीलबंद परिणाम प्रपत्र की प्रति सहित पालन आख्या तत्काल आयोग को सूचित करेंगे। तैयार परिणाम प्रपत्र को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुरक्षित सीलबंद कर, कोषागार में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।

4-माननीय उच्च न्यायालय SUO MOTU PIL IN RE FREE AND FAIR ELECTIONS OF ZILA PANCHAYAT V/S STATE OF UTTARAKHAND में अन्तिम निर्णय एवम मा० राज्य निर्वाचन आयोग से अग्रिम आदेश / निर्देश प्राप्ति तक मतगणना के परिणाम की घोषणा आरक्षित (रिजर्व) रहेगी। मा. उच्च न्यायालय एवम मा. आयोग से प्राप्त होने वाले अग्रिम आदेशों एवम निर्देशों के उपरान्त ही परिणाम घोषित किये जायेंगे।

यह आदेश अत्यावश्यक है तथा इसका अक्षरशः पालन किया जाए।

जिलाधिकारी

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