उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार
उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग ‘समूह-ग’) सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा-2024
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि “उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग ‘समूह-ग’) सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा-2024 के सापेक्ष योजित रिट याचिका संख्या 2073 (एस०/एस०) ऑफ 2024, सुरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश 07.11.2024 के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण दिनांक 01.07.2021 से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
अतः मा० उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 07.11.2024 के अनुपालन में ऐसे अभ्यर्थी, जिनका जन्म 02 जुलाई 1979 के पश्चात् तथा 01 जुलाई, जुलाई, 2003 2003 से से पूर्व पूर्व हुआ हुआ है, को आवेदन का अवसर प्रदान करते हुए की तिथि निम्नानुसार निर्धारित की है