कोविड-19 के New Variant (B.I.1.529) ‘Omicron’ के नियंत्रण हेतु
दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में
कोविड-19 के New Variant B.1.1.529 ‘Omicron’ को World Health Organization (WHO) ने Variant of Concern (VoC) घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 (संलग्नक-01 ) एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I (A) दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 (संलग्नक-02) के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या: 834/USDMA/792 (2020), दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 को अवक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश पारित किए जाते हैं
1. राज्य में Night Curfew रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में निम्नवत् सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों कार्यालयों को COVID Appropriate Behaviour & COVID Safety Protocols के तहत कार्य करने की छूट प्रदान की जाती है –
1A. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24X7) रहेगी जैसे:
i.
चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवायें।
ii. डिस्पेंसरी, कैमिस्ट फार्मेसी जन औषधि केंद्र सहित समस्त दवाओं की दुकानें ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकानें ।
iii. चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल संग्रह केंद्र (Collection Centers)। iv. फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, COVID-19 संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान ।
V. पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति।
vi. COVID-19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जिनमें होम केयर प्रोवाइडर डायग्नोस्टिक्स, सप्लाई चेन फर्म्स आदि शामिल हैं।
vii. दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्माण संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयाँ
viii. एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा / स्वास्थ्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के निर्माण
संस्थान। IB. निम्नलिखित Public Utilities यथावत संचालित रहेंगे (24X7)
i. तेल और गैस क्षेत्र जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।
ii. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण। डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
iv. राज्य में नगरपालिका / स्थानीय निकाय स्तरों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन
V. टेलीकॉम टावरों के रख-रखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित दूरसंचार, डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन
vi. COVID curfew सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन / प्लम्बर को अपने व्ययावसायिक कार्यों हेतु आवागमन में छूट रहेगी।
IC. निम्नलिखित गतिविधियां दैनिक रूप (24X7) में अनुमन्य है: i. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।
ii. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट DTDC Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।
खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।
iv. प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया
V. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।