जिला पंचायत अध्यक्ष तथा ब्लॉक प्रमुख के निर्वाचन के लिए डीएम ने नियुक्त किए जोनल मजिस्ट्रेट

ख़बर शेयर करें -

Corbetthalchalनैनीताल

राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून के निर्देशों के क्रम में नैनीताल जिले में जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख/कनिष्ठ उप प्रमुखों के निर्वाचन 2025 को सम्पादित कराने हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नैनीताल वंदना द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) नैनीताल को कार्यालय जिला पंचायत मुख्यालय,नैनीताल के अन्तर्गत एवं समस्त उप जिलाधिकारी जनपद नैनीताल को सम्बन्धित तहसील के अन्तर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख/ज्येष्ठ उप प्रमुख/कनिष्ठ उप प्रमुखों के निर्वाचन-2025 में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन को सुचिता से सम्पन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु वह उत्तरदायी होंगे तथा निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय लेखा-जोखा प्राप्त करने तथा उसका परीक्षण करने का कार्य भी करेंगे।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों का बंपर वितरण: 187 को नियुक्ति पत्र सौंपे गए


जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) ने संबंधित जोनल मजिस्ट्रेटो को निर्देशित किया जाता है कि वह पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।
निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के व्यय का लेखा-जोखा प्राप्त करने तथा उसका परीक्षण करने के बाद सहायक निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

यह भी पढ़ें 👉  बड़ी खबर-(देहरादून) शासन ने किये आईएएस (IAS) व पीसीएस (PCS) अधिकारियों के स्थानांतरण, तैनाती आदेश जारी, देखिये सूची


निर्वाचन स्थल/कक्ष में जाने वाले उम्मीदवार, प्रस्तावक, अनुमोदक एवं सदस्यों की चैकिंग पुलिस द्वारा करा ली जाय, महिला उम्मीदवारों / सदस्यों की चैकिंग महिला पुलिस से करायी जाय।


कोई भी उम्मीदवार प्रस्तावक,अनुमोदक अथवा सदस्य शस्त्र लेकर निर्वाचन स्थल में प्रवेश न करने पाये तथा उनके पास कोई धारदार हथियार न हो,यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय।निर्वाचन हाल में कोई धूम्रपान न करे। यह भी सुनिश्चित कर लें कि निर्वाचन हाल में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, जो जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत का निर्वाचित सदस्य हो, तथा जो अधिकारी/कर्मचारी निर्वाचन प्रक्रिया में लगाये गये हों। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन स्थल / परिसर में काफी भीड़ एकत्रित न होने पाय इस हेतु 200 मीटर की परिधि के बाहर ही जन समुदाय को रोका जाय। अन्धता/अशक्ता के कारण, सहायक निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से साथी ले जाने की छूट दी जा सकती है।

Ad_RCHMCT