बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर शासन ने आदेश किए जारी

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राजधानी देहरादून से अब तक की बड़ी खबर सामने आ रही है यहां पर उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत समस्त अधिकारियों व कार्मिकों की प्रत्येक कार्य दिवस एवं निर्धारित समयावधि में उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली राज्य में कार्यरत समस्त सेवाओं के समस्त अधिकारी, कार्मिक, आउटसोर्स कार्मिक तथा होमगार्ड व पी०आर०डी० आदि पर प्रभावी होगी।

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मुख्य सचिव डॉ सुखबीर सिंह संधू के मुताबिक समस्त विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों को निर्धारित समयान्तर्गत आने व जाने के समय बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्यदिवस हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक होगा।

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उपर्युक्त आदेश के अनुसार बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू होने के उपरान्त सभी कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कार्यालय खुलने के निर्धारित समय से 15 मिनट के अन्दर आने की उपस्थिति दर्ज किया जाना एवं जाने के लिए निर्धारित समय पर बायोमैट्रिक प्रणाली में उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।

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