हल्द्वानी के नशा मुक्ति केंद्र में अनियमितताओं का खुलासा, सख्त कार्रवाई के निर्देश

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हल्द्वानी के कमलुवागंज स्थित नशा मुक्ति केंद्र में निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ने केंद्र पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, जिला न्यायाधीश एवं DLSA अध्यक्ष हरीश कुमार गोयल के निर्देशन में सिविल जज (सी.डी.) एवं DLSA सचिव पारुल थपलियाल ने उप जिलाधिकारी, चिकित्सा विभाग, एसीएमओ और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कृपा ट्रस्ट नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया।

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निरीक्षण में पाया गया कि केंद्र बिना नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी किए संचालित हो रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा, परिसर की साफ-सफाई बेहद खराब थी और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का अभाव था, जो रोगियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

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विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि केंद्र में मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की कमी है। यह स्थिति मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 की धारा 65 और राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड नियमावली 2023 की धारा 12 का उल्लंघन है।

अनियमितताओं के मद्देनजर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित विभागों को नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम न केवल केंद्र की संचालन प्रक्रिया सुधारने के लिए है, बल्कि रोगियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

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प्रशासन ने यह भी बताया कि सभी नशा मुक्ति केंद्रों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा और किसी भी अनियमितता की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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