Corbetthalchal.in रामनगर-सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम (कोटपा) अधिनियम 2003 की धारा 6 (ख) के तहत शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री को रोकने के उद्देश्य से शुक्रवार को प्रशासन ने छापामारी कर एक दर्जन से अधिक दुकानदारों के खिलाफ चालान की कार्यवाही की।
तहसीलदार कुलदीप पाण्डे की अगुवाई में नगर पालिका एवं पुलिस विभाग द्वारा क्षेत्र में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करते हुए शिक्षण संस्थानों के सौ मीटर के दायरे में आने वाले दुकानदारों को चेताया गया कि वह सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम (कोटपा) अधिनियम 2003 की धारा 6 (ख) का अनुपालन करें। इस दौरान कुल 14 दुकानदारों के खिलाफ चालान काटने की कार्यवाही के साथ ही प्रशासन ने दोहराया है कि पुनरावृत्ति करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अभियान जारी रहेगा।
अभियान में कुलदीप पांडे के अतिरिक्त संजय सिंह मनराल टैक्स इंस्पेक्टर नगर पालिका , सुरभि राणा उप निरीक्षक, सुरजीत सिंह, अनिल कुमार आदि उपस्थित रहे। एसडीएम राहुल शाह ने खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त प्रधानाध्यापक व जनता से अपील की है की वह सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम (कोटपा) अधिनियम 2003 की धारा 6 (ख) का अनुपालन करें।


