उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का जल्द होगा लागू, जानें क्या है खास

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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुँच गई है। आज, 18 अक्टूबर 2024 को, विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। सीएम धामी ने कहा कि यह कदम सभी को समान न्याय और समान अवसर प्रदान करने के लिए उठाया जा रहा है।

यूसीसी लागू होने की तिथि

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मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की थी कि यूसीसी नौ नवंबर, उत्तराखंड स्थापना दिवस पर लागू किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति द्वारा ड्राफ्ट सौंपने के बाद, यह उम्मीद जताई जा रही है कि यूसीसी निर्धारित तिथि पर लागू हो जाएगा।

 यूसीसी की विशेषताएँ

यूसीसी नियमावली में चार मुख्य भाग शामिल हैं:  

1. विवाह एवं विवाह-विच्छेद  

2. लिव-इन रिलेशनशिप  

3. जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण  

4. उत्तराधिकार संबंधी नियम  

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इस प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए एक विशेष पोर्टल और मोबाइल एप भी विकसित किया गया है, जिससे लोग ऑनलाइन पंजीकरण और अपील कर सकेंगे।

यूसीसी की मुख्य बातें

– 2022 में राज्य सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।

– विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट को 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में पारित किया गया।

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– यूसीसी विधेयक 2024 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद 12 मार्च 2024 को अधिनियम में परिवर्तित किया गया।

– नियमावली और क्रियान्वयन के लिए समिति का गठन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह को अध्यक्ष बनाया गया।

– आज, 18 अक्टूबर 2024 को, समिति ने नियमावली का हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में राज्य सरकार को सौंपा।

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