उत्तराखंड-क्षतिग्रस्त घर वालों को 4000 रुपए देने का आदेश जारी

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जोशीमठ में जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन लोगों को सरकार ने चार हजार रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। इस संबंध में आदेश जारी हो गया है।
सीएम धामी के निर्देश के बाद जोशीमठ में भू धंसाव के कारण विस्थापित परिवारों को मकान किराये के लिए 4 हजार रूपये प्रति माह की दर से 6 माह तक दिये जाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि स्वीकृत की गई है।

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इस आदेश के मुताबिक भूधंसाव से प्रभावित ऐसे परिवार जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रहने योग्य नहीं है या ऐसे परिवार जो बेघर हो गये हैं इन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर किराये के मकान में अस्थायी रूप से विस्थापित करने के लिए 4000 रुपए प्रति परिवार की दर से 6 माह के किराए के मद में मुख्यमंत्री राहत कोष से अग्रिम के रूप में व एक करोड़ रुपए स्वीकृत कर जिलाधिकारी चमोली के निवर्तन रखा गया है।

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