उत्तराखंडः सरकारी अभिलेखों के दुरूपयोग पर ये अफसर निलंबित

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उत्तराखंड में एक बार फिर बड़ा एक्शन हुआ है। सरकारी अभिलेखों को अनधिकृत रूप से प्राप्त किया और उनका दुरुपयोग तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लिया गया है। इस पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने उप वन क्षेत्राधिकारी कुलदीप सिंह पंवार को निलंबित कर दिया है। 

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मामला तब सामने आया जब वन संरक्षक अनुसंधान वृत्त को सूचना मिली कि कुलदीप सिंह पंवार के पास ऐसे दस्तावेज़ हैं, जिन्हें उन्हें आधिकारिक रूप से कभी प्रदान नहीं किया गया था। जांच में पाया गया कि इन दस्तावेज़ों में कुछ निजी जानकारी भी शामिल थी, जिसका अनधिकृत उपयोग किया गया।

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जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कृत्य से उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं का उल्लंघन हुआ। विभाग ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन निर्धारित समय में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

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इसलिए प्रमुख वन संरक्षक ने कुलदीप सिंह पंवार को निलंबित करते हुए कहा कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। विभाग ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है और यदि आरोप साबित हुए, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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