ब्रेकिंग-(अच्छी खबर) आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष किए जाने सम्बंधी आदेश हुए जारी,देखिये आदेश।।

ख़बर शेयर करें -

उत्तराखण्ड शासन ने जन सामान्य की सुविधा के लिए आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष किए जाने सम्बंधी आदेश जारी कर दिए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  रिश्वतखोरी का पर्दाफाश, खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक गिरफ्तार

अपर सचिव डॉ आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं ।

यह भी पढ़ें 👉  चोरी का ‘गैंगस्टर कनेक्शन’, 14 बाइक के साथ पूरा नेटवर्क बेनकाब

अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव यह भी बताया कि e-district पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र का नया प्रारूप अपलोड किए जाने संबंधित कार्रवाई जल्दी सुनिश्चित की जाएगी।

Ad_RCHMCT