लाँकडाउन मे घूमते पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा 271 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी =जिलाधिकारी

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हल्द्वानी – जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने कहा कि 23 मार्च से लाकडाउन जारी है सभी जनपद वासी सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के आदेश का अनुपालन करें। जनपद में राशन, दूध,फल,सब्जी आदि अपने घरों के पास वाले मोहल्लों की दुकानों से ही यथासम्भव खरीदें, खरीदने के लिए पैदल ही जांए तो बेहतर होगा निर्धारित अवधि के बाद घूमते पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा 271 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी रोजमर्रा के सामान आपके नजदीकी स्टोर पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 1077 पर सूचना दे पुलिस कन्ट्रोल रूम का नम्बर 112 है। संक्रमण की इस समस्या में प्रशासन का सहयोग करें तथा जारी की गई एडवाइजरी का अनुपालन भी सुनिश्चित करें।

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