बड़ी खबर-(उत्तराखंड) राज्याधीन सेवाओं में छः माह के लिए हड़ताल पर पाबंदी लागू, अधिसूचना जारी

ख़बर शेयर करें -

corbetthalchal uttarakhand

उत्तराखंड की राज्याधीन सेवाओं में शासन के द्वारा छः माह की अवधि के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगाई गई है।

यह भी पढ़ें 👉  मंदिर परिसर के बाहर नमाज पढ़ने को लेकर तनाव, पुलिस ने शुरू की जांच

सचिव कार्मिक श्री शैलेश बगोली द्वारा इस संबंध में बुधवार को एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार लोकहित में उ. प्र.अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध की गई है।

Ad_RCHMCT