बड़ी खबर-(हल्द्वानी) नाबालिग को वाहन देना पड़ा भारी, पुलिस ने वाहन स्वामी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

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Corbetthalchal नैनीताल:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल श्री प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा जनपद में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में लालकुआं पुलिस ने एक नाबालिग को मोटरसाइकिल चलाते पकड़ा, जिसके बाद वाहन स्वामी पर मुकदमा दर्ज किया गया है।


रविवार को थाना लालकुआं क्षेत्र अंतर्गत रोशन मस्जिद के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान उ0नि0 शंकर नयाल व उनकी टीम ने एक मोटरसाइकिल (UK04AG-1319) को रोका, जिस पर तीन नाबालिग सवार थे और चालक बिना हेलमेट के खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा था। पूछताछ में सामने आया कि चालक नाबालिग है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस सहित कोई वैध दस्तावेज नहीं था।

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वाहन की आरसी से पता चला कि वह नाबालिग के परिजन (भाई) के नाम पर पंजीकृत है। वाहन स्वामी द्वारा जानते हुए भी नाबालिग को वाहन चलाने देना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199 ए के तहत दण्डनीय अपराध है। पुलिस ने वाहन को मौके पर ही सीज कर लिया और वाहन स्वामी के खिलाफ एफआईआर संख्या 106/2025 के तहत मुकदमा दर्ज किया।

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पुलिस टीम:
• उ0नि0 शंकर नयाल
• कांस्टेबल आनन्दपुरी
• कांस्टेबल चन्द्रशेखर मल्होत्रा


एसएसपी नैनीताल की सख्त चेतावनी: “नाबालिग को वाहन देना न केवल कानूनन अपराध है बल्कि उनके सुरक्षित भविष्य के लिए भी खतरा है। सभी अभिभावक व वाहन स्वामी जिम्मेदारी समझें और नाबालिगों को वाहन न दें, अन्यथा कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।”

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