देहरादून-(बड़ी खबर) उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम मे हुआ संशोधन,पढ़िये पूरा आदेश।।
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 ( उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 20 वर्ष 2011) की धारा -03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, जनसामान्य को नियत समय-सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचना
सं0-1337/ XXXI ( 13 ) / G/2011 दिनांक 28.10.2011, 144/XXX(6)/19-20(04)16, fi 22.11.2019, 161/XXX(6)/19-20(04)16, f 12.12. 2019, एवं 803 / XXX (6) / 21-20(02)21, दिनांक 12.11.2021 में अधिसूचित सेवाओं में से राजस्व,
पशुपालन एव मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी के पदनाम सेवायें
प्रदान करने की समय-सीमा प्रथम अपीलीय अधिकारी के पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम को निम्नवत् संशोधित कर अधिसूचित किया जाता है।


