हल्द्वानीः भूमि की दाखिल खारिज को लेकर हुआ विवाद,आयुक्त ने दिए ये निर्देश

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हल्द्वानी। सोमवार को कैम्प कार्यालय में आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनसुनवाई आयोजित की, जहां उन्होंने मौके पर ही कई जन शिकायतों का समाधान किया। जनसुनवाई में भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, अतिक्रमण, सड़क, लोन जैसी शिकायतें प्रमुख रूप से आईं।

इस अवसर पर काशीपुर और सीतारामपुर के निवासी शिकायत लेकर पहुंचे, जिन्होंने 2012 में महेश शर्मा और बिल्डर्स से 220 प्लॉट खरीदी थी, लेकिन भूमि सीलिंग के कारण दाखिल खारिज नहीं हो सका। आयुक्त ने इस मामले की जांच के लिए उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी को निर्देशित किया और कहा कि यदि जांच में भूमि बेचने की प्रक्रिया गलत पाई जाती है, तो संबंधित के खिलाफ लैण्डफ्राड एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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आयुक्त ने कहा कि भूमि क्रय करने से पूर्व सभी जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए, खासकर भूमि पर कोई लोन या मुकदमा तो नहीं है, और साथ ही खतौनी के साथ स्थलीय निरीक्षण भी आवश्यक है। इससे भविष्य में संभावित परेशानियों से बचा जा सकता है।

जनसुनवाई में हल्द्वानी के व्यापारी जगमोहन ने शिकायत की कि उनके होलसेल टॉफी कारोबार से संबंधित मो0 दानियाल ने उनसे 7 लाख 42 हजार रुपये की सामग्री ली थी, लेकिन आज तक धनराशि वापस नहीं की। आयुक्त ने दानियाल को एक माह के भीतर रकम वापस करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि समय पर धनराशि न लौटाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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विगत जनसुनवाई में सेना के सिपाही सुन्दर सिंह ने भी शिकायत की थी कि उन्होंने हल्द्वानी के कठघरिया में 13 लाख में एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन भूस्वामी मनोज सिंह ने न तो प्लॉट दिया और न ही धनराशि वापस की। आयुक्त ने इस मामले में धनराशि की वापसी के निर्देश दिए थे, और इस जनसुनवाई में सिपाही सुन्दर सिंह ने बताया कि उन्हें 4.5 लाख रुपये वापस मिल चुके हैं। आयुक्त ने शेष राशि की भी वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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जयनगर रूद्रपुर के छह लोगों ने भी भूमि विवाद की शिकायत की थी, जहां उन्होंने कोलोनाइजर से भूमि खरीदी थी, लेकिन दाखिल खारिज पारिवारिक विवाद के कारण नहीं हो सका। आयुक्त ने तहसीलदार को जांच के आदेश दिए और सभी पक्षों को आने वाली जनसुनवाई में बुलाने का निर्देश दिया।