रामनगर:-डकैती में 7 वर्ष का कारावास
मामले में वादी नारायण सिंह पुत्र बहादुर सिंह जो हरिद्वार में रहकर टैक्सी चलाता था उसकी टैक्सी हरिद्वार के ही रहने वाले महेंद्र सिंह टूर ट्रैवल्स मैं चलती थी उसे महेंद्र सिंह द्वारा 24.04.2021 ईस्वी को फोन करके बताया की पांच लड़के बुकिंग पर नैनीताल जाना चाहते हैं
और तुम उन्हें हरिद्वार में कचहरी के पास मिल जाओ और महेंद्र सिंह ने उनमें से एक व्यक्ति की आईडी ली थी और टैक्सी ₹6000 में बुक करने वाली बात बताई इस पर वादी नारायण सिंह उन 5 लड़कों को लेकर समय 8:30 हरिद्वार से चला जब कालाढूंगी पहुंचकर नैनीताल की तरफ जा रहे थे तो समय रात्रि 3:30 बजे उन लड़कों द्वारा कालाढूंगी चौराहे से करीब सात आठ किलोमीटर आगे जाकर एक जगह जंगल में पेशाब करने के बहाने गाड़ी रुकवाई
और वह लड़के बाहर उतरे तभी चालक भी पेशाब करने बाहर उतरा तो उन व्यक्ति में से एक ने चालक नारायण सिंह को पीछे से पकड़ा तथा दूसरे ने उसकी कनपटी में तमंचा लगाया तथा उनमें से एक ने उसकी जेब से पर्स व मोबाइल छीन लिया।
खतरा भागते हुए चालक ने तत्परता से सड़क से नीचे अंधेरे में कूद मार दी इस पर उन बदमाशों द्वारा चालक को जान से मारने की नियत से पीछे से फायर किया लेकिन झाड़ियों और अंधेरा होने के कारण उसे गोली नहीं लग पाई पांचों बदमाश चालक की आर्टिका कार संख्या UK08-TA7527 लूट कर नैनीताल होते हुए हल्द्वानी आ गए।
उनके द्वारा लूटी कार को तिकोनिया के पास खड़ी कर दी और अपना एक होटल में रुक गए चालक नारायण सिंह द्वारा किसी प्रकार अगले दिन प्रात 9:00 बजे इस घटना की रिपोर्ट कालाढूंगी थाने में दर्ज कराई और उसने पुलिस को बताया कि यह बुकिंग महेंद्र सिंह ने उसे दी थी पुलिस ने महेंद्र सिंह से फोन से संपर्क किया
तो उसने कहा कि गाड़ी में जीपीएस लगा है तथा गाड़ी की लोकेशन इस समय हल्द्वानी दिखा रहा है और जिस व्यक्ति की आईडी ली थी वह आईडी और लोकेशन पुलिस को भेज दी है जिस पर पुलिस ने हल्द्वानी जाकर तथा चालक को साथ लेकर होटल में छानबीन की तो एक होटल में उस नाम का व्यक्ति की आईडी बुकिंग रजिस्टर में मिल गई
इस पर पुलिस ने पांचों लोगों को होटल से गिरफ्तार कर चालक से लूटे गए रुपए तथा गाड़ी की चाबी व उसकी निशानदेही पर गाड़ी बरामद कर ली उक्त मामला का विचारण माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय रामनगर मैं अपर सत्र न्यायाधीश सयन सिंह रावत जी की न्यायालय में विचाराधीन था।
जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री पूरन सिंह बोहरा द्वारा 11 गवाह प्रस्तुत किए गए तथा बचाव पक्ष के द्वारा 3 गवाह प्रस्तुत किए गए न्यायालय द्वारा विचार करने के उपरांत पांचों अभियुक्तों को धारा 395, 397 में 7-7 साल का सश्रम कारावास व 5-5 हजार ₹ अर्थदंड से दंडित किया गया उपरोक्त मामले में अभियुक्त गिरफ्तारी के समय से ही जेल में थे।
1- टेक चंद्र पुत्र हेतराम
निवासी- ग्राम भूड़ा हजरतनगर गढ़ी तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश।
2- सोनू पुत्र प्रेम पाल
निवासी उदयपुर नरोला हजरतनगर गढ़ी जिला-मुरादाबाद उत्तर प्रदेश।
3- अरविंद पुत्र हरपाल निवासी- ग्वारव थाना बिलारी जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश।
4- रंजीत पुत्र राम कुंवर
निवासी- ग्राम बजरिया टांडा जिला रामपुर उत्तर प्रदेश।
5- अचिन सागर पुत्र रंजीत सागर निवासी-मोती नगर थाना हयातनगर जिला-संभल उत्तर प्रदेश।


