आयकर रिटर्न में देरी से टैक्स अधिवक्ताओं में रोष, रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन ने भेजा वित्त मंत्रालय को ज्ञापन

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Corbetthalchal रामनगर
नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के आयकर रिटर्न अब तक जारी न होने पर रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। एसोसिएशन ने आयकर कार्यालय रामनगर 2(5) के माध्यम से वित्त मंत्रालय को एक ज्ञापन भेजकर अपनी मांगें रखी हैं।

बार ने कहा कि 01 अप्रैल 2025 से शुरू हुए वित्तीय वर्ष के रिटर्न 45 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं आए हैं, जिससे करदाताओं को बैंकिंग और वीजा जैसे जरूरी कार्यों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार ने इसे सरकार की गंभीर लापरवाही करार दिया है और मांग की है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितम्बर की जाए।

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एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने रिटर्न फॉर्म्स जारी करने में देरी कर, करदाताओं को 4 की बजाय केवल 2 महीने का समय दिया है और यह एक प्रकार से ‘लेट फीस’ के नाम पर अवैध वसूली जैसा है। उन्होंने मांग की कि रिटर्न फॉर्म जारी करने में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

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संविधान संशोधन को भी मिली मंजूरी
एसोसिएशन की वार्षिक बैठक हाल ही में एक निजी रिसॉर्ट में आयोजित की गई, जहाँ बार के संविधान में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। अब कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, अन्यथा वे आगामी चुनावों के लिए अयोग्य माने जाएंगे। यह नियम इसलिए लाया गया क्योंकि कई सदस्य चुनाव के समय तो सक्रिय रहते हैं, परंतु निर्वाचन के बाद बैठकों में भाग नहीं लेते।

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बैठक की अध्यक्षता बार अध्यक्ष पूरन चंद्र पांडे ने की, जबकि संचालन उपसचिव मनु अग्रवाल ने किया। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रबल बंसल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद फिरोज, प्रेस प्रवक्ता गुलरेज़ रज़ा, कोषाध्यक्ष विशाल रस्तोगी सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।