कृषि पट्टे की भूमि पर अवैध होटल, 0.220 हेक्टेयर जमीन सरकार में निहित

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उत्तराखंड के नैनीताल जिला में कृषि प्रयोजन के लिए आवंटित पट्टे की जमीन के व्यावसायिक उपयोग का मामला उजागर होने पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल की अदालत ने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर सूर्या गांव, पट्टी चोपड़ा स्थित 0.220 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए हैं।

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जानकारी के अनुसार, यह भूमि गोपाल सिंह, केशर सिंह और उदुली देवी को श्रेणी–5 और श्रेणी–7(क) के अंतर्गत कृषि कार्य के लिए पट्टे पर दी गई थी। जांच में सामने आया कि भूमि का उपयोग कृषि के बजाय विकास किरोला के पक्ष में लीज पर देकर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया गया। संबंधित भूमि पर होटल/रिसोर्ट का निर्माण कर उसका व्यवसायिक संचालन किया जा रहा था।

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राजस्व अभिलेखों की जांच और मौके पर निरीक्षण के दौरान अनियमितता की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ने भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश पारित किया। साथ ही परगना अधिकारी, नैनीताल को निर्देश दिए गए हैं कि नियमानुसार भूमि का कब्जा लेकर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रशासन की इस कार्रवाई को पट्टा शर्तों के उल्लंघन के मामलों में कड़ा संदेश माना जा रहा है।

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