बड़ी खबर-रामनगर क्षेत्र में भी धारा 144 लागू-

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रामनगर क्षेत्र में भी धारा 144 लागू हो चुकी है जिसके चलते अति आवश्यक दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने भी शहर में रहेगी बंद

रामनगर-हल्द्वानी नगर क्षेत्रान्तर्गत हिंसा से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर एवम् परगना रामनगर में असामाजिक तत्थों द्वारा धार्मिक, सामाजिक विशेष उत्पन्न किया जा सकता है। साथ ही दंगा फसाद या उपद्रव कर शान्ति भंग करने का प्रयास किया जा सकता है जिससे जनपद की शान्ति भंग होने एवम् जान-माल की क्षति होने की आशंका से इन्कार नही किया जा सकता है। परगना की शान्ति-व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न किये जाने की सम्भावनाओं को देखते हुए तथा शान्ति-व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से मेरा यह समाधान हो गया है कि परगना क्षेत्रान्तर्गत कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु निषेधात्मक उद्‌घोषणा की जानी आवश्यक है।

2- अत में, राहुल शाह, परगना मजिस्ट्रेट, रामनगर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा परगना रामनगर क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित निषेवात्मक आझा की उद्‌घोषणा करता है।

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(i) परगना की सीमान्तंगत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र तथा संगीन हथियारों जिनमें लाठी, चाकू, गुप्ती व तेजवार वाले हथियार भी सम्मिलित है को न तो साथ ले जायेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। इस आदेश के अधीन ये व्यक्ति जो यूद्वावस्था, अपंगता के कारण सहारे के लिए लाठी रखते हैं, उनकको छूट होगी।

(i) लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार जुलूस एवं प्रदर्शन आयोजित नहीं करेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा साथ ही किसी भी तरह के व्यनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने की मी विधिवत अनुमति प्राप्त करेगा। इस आदेश के प्रभावी होने से पूर्व उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा किरी धार्मिक या सामाजिक आयोजन हेतु दी गई अनुमति में इस आदेश का प्रभाव तब तक नहीं होगा, जब तक कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई अनुमति के सम्बन्ध में अन्यवा कोई आदेश नहीं कर दिया जाता।

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(iii) उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी प्रकार की ऐसी भड़काने वाली तथा उत्तेजनात्मक भाषा का प्रयोग, जुलूस जनसमा या अन्य किसी कार्यक्रम में नहीं करेंगा तथा इस तरह की भाषा का प्रयोग किये हुए बैनर, पोस्टर पम्पलेट आदि को नहीं चिपकायेगा/बांटेगा, जिससे परिशान्ति भंग होने का खतरा या व्यवधान हो।

(iv) जूलूस व ध्वनि विस्तारण यन्त्र के प्रयोग का प्रतिबन्ध शव यात्रा, बारालियों, व धार्मिक अनुष्ठानों पर एकत्रित हुये व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। बशर्ते ध्वनि विस्तारण यन्त्रों का उपयोग नियमानुसार हो और राजनैतिक लाभ, ससमाजिक विद्वेश उत्पन्न करने, लोगों को बड़काने व शान्तिभंग करने के उद्देश्य से दुरूपयोग न किया जाय।

(v) सुख्खा एवं शान्ति यवस्था हेतु तैनात पुलिस कमी होमगार्ड के जवानों पर निषेधाज्ञा संख्या-1 लागू नहीं होगी।

(vi) चूंकि वर्तमान में परिस्थितियां तात्कालिक एवं आपातकालिक स्वरूप की है और इतना

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सम्भव नहीं है कि किसी व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह को नोटिस दिया जा सके। अतः यह आदेश जनहित में एक पीय पारित किया जा रहा है। इस आदेश का उल्लंघन वर्तमान प्रवृत्ति अन्य कानूनों के प्रासंगिक प्राविधानों के तहत दण्डनीय होने के कारण भारतीय दण्ड विधान की पारा 188 द० प्र० स० के अर्थगत वप्डनीय है।

3- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्ण प्रभावी रहेगा। बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाये।

4- इस आदेश की प्रतियां सर्व सम्वन्धित को तत्काल प्रेषित की जायें व नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुये युग-दुगी पिटवाकर एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर विस्तृत प्रचार-प्रसार करवाया जाये।

यह आदेश आज दिनांक 09:02:2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से निर्गत किया जा रहा है।

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