ट्रांसफर को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला,अब इतनी तारीख तक हो सकेंगे ट्रांसफर, पढिये आदेश।।
स्थानान्तरण सत्र 2022-23 के दौरान उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुसार स्थानान्तरण किए जाने के सम्बन्ध में।
आप अवगत है कि लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण हेतु समय-सारिणी नियत की गयी है और अधिनियम
की धारा 23 के परन्तुक अनुसार राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानान्तरण सत्र हेतु समय सारिणी में परिवर्तन किया जा सकता है।
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या 116 दिनांक 20.05.2021 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2020-2021 एवं शासनादेश संख्या 138 दिनांक 24.05:2021 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2021-22 के दौरान
राज्य में कीविड-19 के संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि होने एवं राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत स्थानान्तरण सत्र शुन्य घोषित किया गया था।
वर्तमान में कोविड संक्रमण में कमी होने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विधारोप
स्थानान्तरण सत्र 2022-23 के दौरान उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के
अनुसार सामान्य स्थानान्तरण किए जाने का निर्णय लेकर अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण
हेतु निम्नवत् समय-सारिणी निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।देखिये पूरा आदेश।।


