हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में अतिक्रमण करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है।
मिली जानकारी के अनुसार आज को सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के शराफत खान समेत 11 लोगों ने याचिका दायर की है। अतिक्रमणकारियों ने अपनी पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद की मदद ली है। अतिक्रमणकारियों की याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 05 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है।
वहीं रेलवे ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर इलाके में पिलरबंदी भी कर दी है। इसके साथ ही रेलवे ने अखबार में भी नोटिस प्रकाशित कर दी है। इसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया है।
वहीं इलाके के लोग हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई पिलरबंदी के दिन से ही धरने पर बैठे हुए हैं। लोगों की मांग है कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।आज
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