बनभूलपुरा में अतिक्रमण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस तारीख को सुनवाई

ख़बर शेयर करें -

हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में अतिक्रमण करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है।

यह भी पढ़ें 👉  केदारनाथ बर्फ की चादर में लिपटा, मौसम ने दी चेतावनी


मिली जानकारी के अनुसार आज को सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के शराफत खान समेत 11 लोगों ने याचिका दायर की है। अतिक्रमणकारियों ने अपनी पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद की मदद ली है। अतिक्रमणकारियों की याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 05 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी में सियासी हलचल: कांग्रेस नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा


वहीं रेलवे ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर इलाके में पिलरबंदी भी कर दी है। इसके साथ ही रेलवे ने अखबार में भी नोटिस प्रकाशित कर दी है। इसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया है।

यह भी पढ़ें 👉  दर्दनाक हादसा: 250 मीटर गहरी खाई में गिरने से युवक की मौत


वहीं इलाके के लोग हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई पिलरबंदी के दिन से ही धरने पर बैठे हुए हैं। लोगों की मांग है कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।आज

report-ankur

Ad_RCHMCT