बनभूलपुरा में अतिक्रमण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस तारीख को सुनवाई

ख़बर शेयर करें -

हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में अतिक्रमण करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है।

यह भी पढ़ें 👉   एडवेंचर धमाका! सीएम ने किया नयार वैली फेस्टिवल-2026 का शुभारंभ


मिली जानकारी के अनुसार आज को सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के शराफत खान समेत 11 लोगों ने याचिका दायर की है। अतिक्रमणकारियों ने अपनी पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद की मदद ली है। अतिक्रमणकारियों की याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 05 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है।

यह भी पढ़ें 👉  पहाड़ों में मौसम का ट्विस्ट: उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी!


वहीं रेलवे ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर इलाके में पिलरबंदी भी कर दी है। इसके साथ ही रेलवे ने अखबार में भी नोटिस प्रकाशित कर दी है। इसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया है।

यह भी पढ़ें 👉  सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे जमीन मामले में बेदखली पर रोक से किया इनकार


वहीं इलाके के लोग हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई पिलरबंदी के दिन से ही धरने पर बैठे हुए हैं। लोगों की मांग है कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।आज

report-ankur

Ad_RCHMCT